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Friday, September 9, 2011

BPSC to Constitute New Expert Pannel for Examination as per Patna High Court Decision



In the most awaiting reply in Patna High Court today Bihar Public Service Commission ( BPSC) revealed that they are considering to constitute new expert panel and existing expert panel will once again verify each question, and then it will take final decision what to do and after the evaluation it will  finally report to court. Judge has given the time to BPSC till 14 November.

BPSC is facing wide scale criticism against the result published by them for 53-55 PT result.Earlier BPSC had released the result of PT by reducing the 8 wrong questions but dissatisfied candidates filed a case against the result in Patna High Court, on 16th of Aug BPSC replied to court and ask some more time to file proper reply.

Expert panel of BPSC will reevaluate all the the question including 8 deleted questions, there are many wrong answers in rest of 142 questions asked in PT examination and if they found some extra result it can be published

12 comments:

  1. Dimag kharab ho gaya....

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  2. thank u for ur information

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  3. thank u for ur information

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  4. Court is taking rubbish decision .every body knows that evaluation of the question can be done in 1 hr and High Court has given 2 month to do so.

    These people only want to make headline statement they have nothing to do with the Career of the students.

    These time killer are playing a bad game.

    BPSC must finish the given task in one week time and ask High court For early hearing to get thing going.

    Otherwise examination will going to be 2012 and result will come in 2013..............

    This is very disappointing my dear friend..............

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  5. Court nayay ka majak bana raha hai.....
    Justice delayed is justice denied....
    Ye to haad hi ho gaye...
    ab 2012 me mamla chala gaya..
    chote se kam ke leay 2 month
    BPSC must go for early hearing

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  6. ye keya mazaaak hai...........

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  7. Monday se jpsc ki band bajane ki taiyari ho rahi hai highcourt me.Monday se jpsc ki band bajane ki taiyari ho rahi hai highcourt me.

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  8. बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक जांच परीक्षा (पीटी) में हुई गड़बड़ियों की जांच विशेषज्ञ करेंगे। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट 14 नवंबर तक पेश की जाये। वे शुक्रवार को मनोज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
    न्यायालय ने जांच करने वाली विशेषज्ञों की टीम में उन लोगों को शामिल करने से मना कर दिया है, जिनके चलते परीक्षा में प्रश्न एवं उत्तर संबंधी दोष पाये गये। जांच पूरी होने तक लिखित परीक्षा नहीं होगी।
    सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता ममन कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि कुल 150 अंकों की पीटी परीक्षा होनी थी किन्तु गलत प्रश्न दिये जाने के कारण सिर्फ 142 अंकों पर परीक्षा ली गयी। जिन 8 प्रश्नों को हटाया गया, उसमें भी गड़बड़िया थीं। लिहाजा परीक्षा रद कर इसे नये सिरे से आयोजित किया जाये।
    बीपीएससी के वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने स्वीकार किया कि तकनीकी रूप में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इसे सुधार लिया जाएगा। उनका कहना था कि नये सिरे से परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भूल सुधार लिया जाएगा, जबकि दूसरी ओर वरीय अधिवक्ता श्री मिश्र के अनुसार केवल इतने से काम नहीं चलेगा। बार-बार परीक्षा में गड़बड़ी होने से मेधावी छात्रों का भविष्य चौपट होता है। सही छात्रों का चयन नहीं हो पाता है। सुनवाई अधूरी रही

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  9. मुख्य परीक्षा पर कोर्ट की रोक

    पीटी के प्रश्नपत्र में गड़बड़ी
    पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की 53 वीं से 55 वीं तक की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2011 में प्रश्नपत्र में त्रुटियों की नयी विशेषज्ञ कमेटी से दो महीने के भीतर जांच करा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. अदालत ने रिपोर्ट आने तक मुख्य परीक्षा के आयोजन पर भी रोक लगा दी है.

    इस संबंध में आयोग को 14 नवंबर तक शपथ पत्र दायर करने को कहा गया है. अदालत ने प्रश्नपत्र में त्रुटियों के मामले की शुक्रवार को सुनवाई की. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी के एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई करते बीपीएससी को 53वीं-55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2011 के प्रश्नपत्र और मॉडल उत्तर पत्र में कथित गड़बड़ियों की जांच नयी विशेषज्ञ कमेटी से कराने का निर्देश दिया.

    उन्होंने मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक 53वीं – 55वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य परीक्षा के आयोजन पर भी रोक लगा दी. उन्होंने पुराने विशेषज्ञों की कमेटी को इस जांच कार्य से अलग रखने का निर्देश दिया.

    उल्लेखनीय है कि संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, 2011 में प्रश्नपत्र और मॉडल उत्तर पत्र में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कुछ असफ़ल अभ्यर्थियों ने आयोग के परीक्षा परिणाम को अदालत में चुनौती दी थी. आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा बीते 17 अप्रैल को 34 जिलों में 438 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करायी थी.

    अदालत ने कहा कि यदि उत्तर पुस्तिका की जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि हुई है, तो कमेटी को उसकी पहचान करनी चाहिए. अदालत को बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा की कॉपियों की जांच में कई प्रकार की गड़बड़ियां की गयी हैं.

    150 अंकों के सवालों को जांचने के क्रम में कई प्रश्नों को मनमाने तरीके से हटा दिया गया. याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि कई सवालों के उत्तर गलत निर्धारित किये गये थे. इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर अपने तरीके से अंकों में कटौती की गयी

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  10. Suae ki nookh kai bara bar bhi result badaha to hum court jaye gai.

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  11. कुछ लोगों को पढ़ने - लिखने से मतलब नहीं होता |इन्हें दूसरों की टांग खींचने में ही मज़ा आता है ...पर सोचने वाली बात तो ये है की ये कोर्ट का निर्णय कितना हास्यास्पद है |आखिर क्या सोचकर इसने २ महीने का समय दिया ?

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  12. This is shear nonsense by Patna high court because these people only want to make headline statement..

    Nobody cares for student who passed or Failed it can be settled in 2 weeks time but they have given 2 months time.

    That is also not sure that what will happened in 2 months time..............

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